बलिया में 3 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। ये घोषणा अपर जिला मजिस्ट्रेट राम आसरे ने राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रयोगात्मक एवं प्राविधिक कला विषयों की अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा के मद्देनज़र की है।
धारा 144 लागू करने का मक़सद परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना बताया जा रहा है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या समूह को असलहा, लाठी-डंडा लेकर आने की अनुमति नहीं है।
साथ ही परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में आने वाले फोटो स्टेट मशीन की दुकानें, जन सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे आदि परीक्षा की तारीख़ों में सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति, समूह या राजनीतिक दल को ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है।
परीक्षा के लिए लागू किए गए नियमों के बारे में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, नोटबुक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइस या अन्य कोई ऐसी सामग्री रखने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों के प्रकटन का प्रयास और उत्तर पुस्तिकाओं का किसी भी दशा में अदल-बदल नहीं किया जाएगा।
ऐसा करने वालों ते अधिनियम 1998 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से परीक्षा के संबंध में अफवाहें फैलाने पर पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। केंद्रों पर सीसीटीवी से नज़र रखी जाएगी और उसकी फुटेज रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा।
राम आसरे ने कहा कि परीक्षा को लेकर जो आदेश जारी किए गए हैं अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ख़िलाफ़ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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