बलिया में कोर्ट ने जाली नोट बेचने के मामले में 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार की अदालत ने जाली नोट बाजार में बेचने के मामले में आरोपी लालू, विजय मल और हरिंदर यादव को दोषी माना। 5 साल की सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
बता दें थाना प्रभारी उभांव केडी मिश्रा 14 दिसंबर 2020 को थानाध्यक्ष मनियर के साथ किसी अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए लगभग 4 बजे हल्दीराम पुर चट्टी पर योजना बना रहे थे। उसी समय सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति नेपाल से जाली नोट लाकर बाजार में बेच रहे हैं। यह जाली नोट असली की तरह दिखाई पड़ रहे थे। सूचना पर ग्राहक बनकर अभियुक्तों के पास गया।
होटल के कमरे में 4 व्यक्ति आए, जिनका परिचय व्यापारी के रूप में कराया। 500 रुपये के जाली नोट दिखाए। पूछने पर नाम पता बाढू प्रसाद गुप्ता पुत्र प्रसाद गुप्ता निवासी वालीदपुर मोहम्मदाबाद गोहना मऊ, लालू पुत्र सबिर अंसारी निवासी करीमुद्दीनपुर थाना घोसी जनपद मऊ, विजयमल पुत्र हरिश्चंद्र यादव थाना दोहरीघाट मऊ, हरिंदर यादव पुत्र लक्ष्मी यादव निवासी नई बस्ती इब्राहिमपट्टी थाना मधुबन को गिरफ्तार किया। उनसे रिवाल्वर, गोली भी बरामद हुई।
विवेचना के बाद बाढू प्रसाद गुप्ता, लालू , विजय और हरेंद्र यादव के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। सुनवाई के दौरान बाढू प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई। अभियोजन की तरफ से विनय कुमार सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।
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