बलिया जिला कोर्ट ने 6 साल पुराने हत्याकांड में आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक व्यक्ति की हत्या मामले के 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
5 आरोपियों को उम्रकैद- अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लोहा राम, देवेंद्र राम, जितेंद्र राम, शिवकुमारी देवी और गीता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी बीरबल की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
मामले में मालीराम के पुत्र की तहरीर पर लोहा, देवेंद्र, जितेंद्र, बीरबल, शिवकुमारी और गीता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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