बलिया। बेल्थरा रोड विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक गोरख पासवान को कोर्ट से जमानत मिल गयी है। 10 साल पुराने ट्रेन रोकने के मामले में एमपी/ एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद गोरख पासवान ने कहा है कि वह अदालत का सम्मान करते हैं और आगे इसके लिए अपील करेंगे।
बता दें कि आरपीएफ मऊ की अप्रैल 2012 की शिकायत पर वाराणसी एमपी/ एमएलए न्यायालय ने 8 अगस्त को सुनवाई के दौरान अपना अंतिम फैसला सुनाया और मामले के मुख्य आरोपी पूर्व विधायक गोरख पासवान को 3 माह की कारावास और साढ़े चार हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई थी। पूर्व विधायक ने इस मामले की सुनवाई में 6 अगस्त को न्यायालय के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था।
बता दें मामला अप्रैल 2012 का है जब 15104 गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक बनकरा गांव के पास रोकी गई थी। बेल्थरारोड विधानसभा के तत्कालीन सपा विधायक गोरख पासवान ग्रामीणों द्वारा रेल समपार फाटक की मांग को लेकर इंटरसिटी एक्सप्रेस के बनकरा गांव में रोके जाने के समय वहां मौजूद थे। इसी मामले में पूर्व विधायक को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
गुरुवार को वाराणसी में देर शाम जमानत होने के बाद उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ट्रेन रोकने के दौरान वह एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को समझाने गए थे तथा रेलवे ट्रैक पर खड़ी भीड़ को वहां से हटाने का कार्य कर रहे थे। कहा कि इसी मामले में रेल अधिकारियों द्वारा उन पर ट्रेन रोकने व चक्का जाम का आरोप लगाया गया है।
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