बलियाः मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते विभिन्न अपराधों के दोषियों को कम समय में ही सजा सुनाई जा रही है। हाल ही में कोर्ट ने दो हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साल 2015 में उभांव थाने में आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले मन्टू कुमार पुत्र जयराम (निवासी कुम्हीडीह थाना सिकन्दरपुर, बलिया) व सीताराम पुत्र स्व. उचित राम (निवासी माल्दह थाना सिकन्दरपुर, बलिया) को अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सजा सुनाई है।
328 भादवि के अपराध में दोषी अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 302 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 201 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 392 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रुपमे अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
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