बलिया। एक साल बाद आखिरकार मासूम को इंसाफ मिल ही गया। करीब 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। और दुष्कर्मी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एक साल पहले आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जिसे अब सजा सुनाई गई। दरअसल एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि 4 अप्रैल 2020 को उसकी 10 साल की बेटी दुकान पर मोबाइल रिचार्ज कराने गई थी।
इसी बीच पहुंचा प्रेमसागर मोदनवाल ने बच्ची को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश (पाक्सो एक्ट) शिव कुमार द्वितीय ने आरोपित को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाया।
महिलाओं/बालिकाओं संबन्धी आपराधों में अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मा. न्यायालय ने दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं। दुष्कर्मी को सजा होने से लोगों के मन में कानून के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। वहीं मासूम को भी न्याय मिल गया। लगातार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई जा रही थी। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल था। अब दुष्कर्मी को इंसाफ मिलने से लोग भी कानून पर विश्वास कर रहे हैं।
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