बलिया। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार तथा परंपरागत कारीगरों को अपने ही गांव में स्वरोजगार स्थापना के लिए स्थानीय बैंकों के माध्यम से अधिकतम दस लाख तक लोन देने का प्रावधान है।
इस योजना में सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगों व महिलाओं को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि लाभार्थियों की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के दौरान आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, कार्यस्थल का नक्शा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए फोन (नम्बर 7408410763) पर संपर्क कर सकते हैं। जनपद के इच्छुक लाभार्थी विभाग की वेबसाईट www.upkvib.gov.in पर भी आन लाईन आवेदन कर सकते हैं।
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