बलिया- बैरिया में पिछले महीने 26 जून को विद्युत उपकेंद्र के श्रीनगर गांव में एलटी तार पर एचटी तार गिर जाने के कारण हुए हादसे के मामले में विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने बिजली विभाग को दोषी माना है।
निदेशालय ने हादसे में मरने वाली गांव की महिला के परिजनों के अलावा छह अन्य घायलों तथा 11 लोग जिनके घर के इलेक्ट्रानिक सामान जले थे, उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया है। निदेशालय ने अवर अभियंता कमलेश कुमार व संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की भी संस्तुति की है।
गौरतलब है कि करीब एक माह पहले 26 जून को श्रीनगर गांव में एलटी तार पर एचटी तार टूटकर गिर जाने से दर्जनों लोगों के घरों में हाईवोल्टेज करेंट दौड गया। इसकी चपेट में आने से गांव की हीरामुनि देवी पत्नी रामप्रवेश पासवान गंभीर रूप से घायल हो गईं और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
हाईवोल्टेज करेंट की चपेट में आने से गांव के कई लोग घायल और उनका सामन जल गया था । इसके बाद गांव के ही आदित्य सिंह ने विद्युत सुरक्षा निदेशालय लखनऊ के यहां शिकायती पत्र देकर मुआवजे की मांग की थी।
निदेशालय के निदेशक शुभराज सक्सेना के निर्देश पर जिले के सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा की टीम ने मामले की जांच की। रिपोर्ट में जांच टीम ने माना कि कमजोर एवं जर्जर जंपर द्वारा उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन, फीडर का ब्रेकर कार्यक्षम अवस्था में न होने व एचटी एवं एलटी ओवर हेड के लाइन के मध्य गार्डिन की व्यवस्था न होने के कारण दुर्घटना हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय वाराणसी के उप निदेशक अक्षय कुमार आर्य ने 26 जुलाई को क्षतिपूर्ति देने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया।
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