बलिया में अखिलेश हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त धीरज सिंह उर्फ मुनमुन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने बुधवार को सुखपुरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए अखिलेश हत्याकांड में सुनवाई करते हुए अभियुक्त धीरज सिंह उर्फ मुनमुन सिंह पुत्र स्व. रजवंत सिंह निवासी सुखपुरा के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। वादी मुकदमा अनिरुद्ध सिंह पुत्र स्व. सतन सिंह निवासी सुखपुरा ने एफआईआर दर्ज कराया था कि उनके पुत्र अखिलेश सिंह (35) यतीनाथ स्थान में चैता मुकाबले को देखने गया था।
मामले में अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन करने और अभियोजन के तरफ से विनोद कुमार भारद्वाज सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बह, सुनने के बाद अभियुक्त धीरज सिंह उर्फ मुनमुन सिंह के खिलाफ दोष साबित पाया। अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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