बलिया न्यायालय ने बिल्थरारोड के अवायां स्थित विद्युत उपकेंद्र पर तक़रीबन 16 साल पहले हुए बिजली आन्दोलन के सभी पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। इसकी खबर आते कथित आरोपियों में खुशी की लहर दौड़ गई और आरोपियों के साथ-साथ आम लोगों ने भी इसे जीत देर से सही सच्चाई की जीत बताया।
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय बीके लाल ने राज्य सरकार बनाम अशोक कुमार वगैरह के मुकदमा सं.179/07 के तहत मामले की सुनवाई की। इनके समक्ष मामले से संबंधित उभांव थाना के कांड सं. 95/2003 के आरोपपत्र व साक्ष्यों को रखा गया। न्यायालय ने कथित आरोपी व पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अशोक कुमार मधुर, कद्दावर नेता फजील अहमद , एजाजुद्दीन, ओमप्रकाश सर्राफ, विनोद कुमार पप्पू, के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए सभी धाराओं से दोषमुक्त करार दिया।
इस मुकदमा के अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि कोर्ट ने उक्त सभी आरोपियों को दिनांक 13 मार्च को ही दोषमुक्त कर दिया।
क्या था बिजली आंदोलन
12 जुलाई 2003 को बिल्थरारोड में बिजली की परेशानियों को लेकर आंदोलनकारियों द्वारा चौकिया मोड़ के समीप सड़क जाम किया गया था जहां से भीड़ ने अचानक अवायां स्थित विद्युत उपकेंद्र पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ और बिजली विभाग में आग लगा का आरोप लगा था ।
भीड़ ने अन्य रोडवेज बस व दोपहिया वाहन भी फूंक दिया था। इसके बाद जगह-जगह प्रदर्शन हुए थे । मामले में पुलिस पर भी आंदोलनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाने के आरोप था ।
इसके बाद पुलिसिया तांडव के खिलाफ जबरदस्त खौफ व्याप्त हो गया। सभी आरोपी ने मामले में पुलिस पर गलत तरीके से आरोपी बनाएं जाने एवं पुलिस की गलत मांग पूरी न किए जाने से नाराज पुलिस द्वारा जान बूझकर कर उक्त मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया था।
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