बलिया के खेजुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए एक छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। आरोपी को चालीस हजार रुपए के अर्थदंड सहित तीन साल की सजा भी दी गई है। छेड़खानी का यह मामला लगभग तीन साल पुराना है। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। आर्थिक जुर्माना न दिए जाने पर छह माह के कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी।
जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के बड़सरी के रहने वाले अमित सिंह पर 2017 में एक किशोरी के छेड़खानी का आरोप लगा था। पीड़िता किशोरी के परिवार वालों ने अमित सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा- 354, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट संख्या 10) ने आरोपित अमित सिंह को तीन साल कारावास और चालीस हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अदालत का आदेश है कि आरोपित द्वारा आर्थिक जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी।
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