Categories: बलिया

बलिया: तीन साल पहले हुई छेड़खानी के मामले में अदालत ने क्या सजा सुनाई है?

बलिया के खेजुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए एक छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। आरोपी को चालीस हजार रुपए के अर्थदंड सहित तीन साल की सजा भी दी गई है। छेड़खानी का यह मामला लगभग तीन साल पुराना है। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। आर्थिक जुर्माना न दिए जाने पर छह माह के कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी।

जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के बड़सरी के रहने वाले अमित सिंह पर 2017 में एक किशोरी के छेड़खानी का आरोप लगा था। पीड़िता किशोरी के परिवार वालों ने अमित सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा- 354, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट संख्या 10) ने आरोपित अमित सिंह को तीन साल कारावास और चालीस हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। अदालत का आदेश है कि आरोपित द्वारा आर्थिक जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी।

Akash Kumar

Recent Posts

जमुना राम मेमोरियल स्कूल में कक्षा 12वीं का भव्य विदाई समारोह, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच छात्रों को मिली नई उड़ान की प्रेरणा

बलिया।जमुना राम मेमोरियल स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए भव्य विदाई समारोह का…

4 days ago

उत्सर्ग व गोंदिया एक्सप्रेस ठहराव पर खुशी, लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

फेफना (बलिया)। क्षेत्रीय संघर्ष समिति फेफना के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने रेलवे बोर्ड…

6 days ago

Photos- जमुना राम मेमोरियल स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से संपन्न

26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह…

1 week ago

2 weeks ago

UGC के ‘Equity Rules’ में स्पष्टता व संतुलन की मांग, बलिया के भानु प्रकाश सिंह ने चेयरमैन को लिखा पत्र

बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय…

2 weeks ago

मकर संक्रांति पर टोंस तट पर सजा चिंतामणि ब्रह्म का ऐतिहासिक मेला, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

बलिया जिले की फेफना विधानसभा क्षेत्र के तीखा गांव में टोंस नदी तट पर स्थित…

3 weeks ago