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बलियाः मारपीट के मामले आरोपियों को सजा, 6 महीने तक लगाना होगी हाजिरी

मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है। एसीजेएम बलिया देवराज ने मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया है।

एसीजेएम ने साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के डुमरिया निवासी अभियुक्तों को रुदल सिंह और सुजीत कुमार सिंह को मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। वहीं अभियुक्तों का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं था। इसलिए न्यायालय ने नरम रुख अपनाते हुए अभियुक्तों को प्रोबेशन ऑफ अफेयर्स एक्ट की धारा 4 का लाभ देते हुए शर्त के साथ छोड़ दिया कि अभियुक्त प्रति माह सप्ताह के अंतिम दिन में प्रोबेशन ऑफिसर के समक्ष लगातार छह माह तक हाजिरी देंगे।

अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी सतीश कुमार एवं फिरोज अहमद ने कुल 5 गवाहों की‌ गवाही कराई जिसमें 4 गवाहों ने घटना का समर्थन किया। साल 2014 का मामला है, जब अभियुक्त ने ग्रामीण रामधन सिंह और उसके पुत्र के साथ मारपीट की थी। इसी मामले में सजा सुनाई गई है।

Rashi Srivastav

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