पंचायत-चुनाव-
बलिया : पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने सात लोगों को गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर का आदेश दिया है। ये सभी जनपद की सीमा में छह माह के अंदर दिख गए तो इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि बुधवार को ही 143 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जबकि शांति भंग न हो, इसके लिए अब तक जिले में 60 हजार लोगों को पाबन्द किया है।
शुक्रवार को बड़ी कारवाई करते हुए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने जिन लोगों को जिला बदर किया है उनमें जितेंद्र गोड़ निवासी बांसडीह, तूफानी पासवान, शिवजी पासवान, नेपाल पासवान, मुकेश पासवान निवासी छेड़डीह थाना रेवती, दिलीप यादव निवासी कसेसर, धर्मेंद्र गोंड निवासी बांसडीह शामिल है।
वहीं, जिला मजिस्ट्रेट ने दो शस्त्र लाइसेंस को निरस्त भी किया है। इनमें प्रदीप सिंह निवासी पिपरा कलां थाना नरहीं, गोरखनाथ राय निवासी कोठियां नरहीं का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। डीएम ने राम निरंजन सिंह निवासी रोहुवा थाना बांसडीह रोड का शस्त्र लाइसेंस को बहाल किया है। यह अगस्त, 2020 में निरस्त किया गया था।
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