बलिया जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत 4 अभियुक्तों को 6 महीने के लिए जिलाबदर कर दिया है। जिन अभियुक्तों पर जिला बदर की कार्रवाई हुई है, उनमें अनिल शर्मा पुत्र जंगली शर्मा निवासी आमघाट थाना बांसडीह रोड, मणि भूषण सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी मठ योगेंद्र गिरी थाना बैरिया, निखिल उपाध्याय पुत्र रामनाथ उपाध्याय निवासी सोनबरसा थाना बैरिया और बादल यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी मिठवार, थाना फेफना शामिल हैं।
जिला मजिस्ट्रेट कुमार ने आदेश दिया है कि आदेश तामीला की तिथि से यह सभी अभियुक्त जनपद की सीमा से बाहर चले जाएं और 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि बलिया की सीमा से बाहर जाने की सूचना अभियुक्त अपने संबंधित थाने पर भी देगा कि वह कहां रह रहा है। साथ ही अपने साथ कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु नहीं रखेगा।
बलिया। जिले में राजस्व और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह…
सियासत में बड़े नामों की कोई कमी नहीं है। मंचों पर भाषण देने वाले नेता…
बलिया। फेफना थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मोहर्रम का पर्व पूरी अकीदत, शांति और सौहार्दपूर्ण…
बांसडीह (बलिया)। ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से…
भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था को…
जननायक चन्द्रशेखर जी की जन्मशताब्दी को केवल समारोहों तक सीमित न रखकर जनसेवा के संकल्प…