बलिया में गैंगस्टर एक्ट के मामले में 3 आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों आरोपियों पर संगीन आरोप है। जो गिरोह में अपराधिक घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों पर तत्कालीन थानाध्यक्ष सुखपुरा अजीत कुमार ने मुकदमा दर्ज किया था।
और अब आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है। बता दें गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) ओमप्रकाश ने 3 आरोपितों पर दोष सिद्ध किया है। उन पर 5 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है, इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सुखपुरा के बिलारी गांव निवासी अनूप और दुरशाद अहमद को गिरोह बंद अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है।
तत्कालीन थानाध्यक्ष सुखपुरा अजीत कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि आरोपितों का एक संगठित गिरोह है। गिरोह के सभी सदस्य मिलकर संगठित अपराध करते हैं।
भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था को…
जननायक चन्द्रशेखर जी की जन्मशताब्दी को केवल समारोहों तक सीमित न रखकर जनसेवा के संकल्प…
बलिया। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का बेहतरीन अवसर सामने आया है।…
बलिया। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 15 छात्रों की…
सीबीएसई कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होते ही जमुना राम मेमोरियल स्कूल में खुशी…
बलिया के चित्तबड़ागांव स्थित श्री जमुना राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को भावनाओं, उत्साह और…