बलिया। आरटीआई के तहत तय समय पर सूचना उपलब्ध ना कराना बलिया के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी को भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने 25 हजार रूपए का अर्थदंड लगाते हुए तत्कालीन जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी बलिया के वेतन से तीन मासिक किश्तों में कराने का आदेश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सोनू गुप्त ने सात मार्च 2019 को सूचना मांगी थी कि शहीद पार्क में किसके आदेश से महात्मा गांधी की प्रतिमा शौचालय के सामने स्थापित की गई है।
आखिरकार सोनू गुप्त ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। जिस पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने बीते 16 अगस्त 2021 को आदेश पारित किया कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी बलिया के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली तीन समान मासिक किश्तों में कराये जानें का आदेश दिया है।
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