बलिया। जनपद में यूरिया के निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर बेचे जाने की शिकायत लगातार मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है।
जनपद के सभी थोक, खुदरा, सरकारी संस्थाओं के उर्वरक विक्रेताओं को सूचित करते हुए जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा यूरिया पर लगने वाले अतिरिक्त कर (एसीटीएन) को समाप्त करने के फलस्वरूप यूरिया उर्वरक पर नई घटी हुई खुदरा बिक्री दरें 12 जनवरी से प्रभावी की गयी है।
जिसमें 45 किलो की बोरी पूर्व की बिक्री रुपये 299 तथा 12 जनवरी से खुदरा बिक्री दर रुपये 266.50 पैसे और 50 किलो की बोरी पूर्व बिक्री दर रुपये-330.50 पैसा तथा खुदरा बिक्री दर रुपये-295.00 पैसा है। यदि कोई थोक/खुदरा/सरकारी संस्थाओं द्वारा अधिक बिक्री दरों पर यूरिया विक्रय किया जा रहा हो तो तत्काल जिला कृषि अधिकारी को सूचित कर दें। जिससे संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश संख्या-1985 की धारा-07 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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