बलिया में अदालत ने हत्या के आरोप में दोष सिद्ध होने पर तीन लोगों को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ चन्द्रभान सिंह की अदालत ने बुधवार को तीन हत्याभियुक्तों अनूप कुमार पाण्डेय,अनूप कुमार प्रजापति और अवनीश को भरत पांडेय की हत्या करने के आरोप में यह सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रेवती क्षेत्र के कंचनपुर गांव में 16 जुलाई 2014 की रात में भरत पाण्डेय(70) की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे धड़ छोड़ दिए थे और गला साथ ले गए थे। 17 जुलाई 2014 को भरत के पुत्र पवन ने रेवती थाना में अज्ञात हत्यारों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना मे तीनो का नाम हत्या में आरोपित हुआ था। अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और सजा सुनाई।
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