बलिया। कस्बा सिकंदरपुर में आयोजित महावीर झंडा जुलूस के दौरान डीजे की तेज आवाज और शोर-शराबे को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन द्वारा तय की गई डेसिबल सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में आयोजकों और डीजे संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
घटना शनिवार रात की है जब शहर के एक प्रमुख मार्ग से महावीर झंडा जुलूस निकाला गया। इस दौरान जुलूस में शामिल डीजे पर लाउडस्पीकरों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने शिकायत की। पुलिस ने जांच में पाया कि जुलूस के आयोजकों ने शोर को लेकर बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है।
मामले में पुलिस ने आयोजकों और डीजे संचालकों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और शांति भंग करने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया, “जुलूस के दौरान डीजे की आवाज निर्धारित सीमा से अधिक थी, जिससे आसपास के नागरिकों को परेशानी हुई। इसलिए कानूनी कार्रवाई की गई है।”
वहीं, जुलूस के आयोजकों का कहना है कि उन्हें पुलिस से अनुमति मिली थी और उन्होंने जानबूझकर कोई नियम नहीं तोड़ा। एक आयोजक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हमने धार्मिक उत्साह में डीजे बजाया था, लेकिन हमारा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था। पुलिस ने बिना चेतावनी के केस दर्ज कर दिया।”
जिला प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक आयोजन में शोर प्रदूषण नियमों का पालन करना अनिवार्य है। भविष्य में ऐसी गलती करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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