बलिया। जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारोत ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनातर्गत वर्ष 2018-19 ऋणी कृषकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए फसली ऋण लेने वाले किसान अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर कवर किए जाते हैं। कृषको की बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत रबी हेतु गेहूं, चना, मटर, मसूर एवं आलू की फसलें ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित है। अधिसूचित क्षेत्र में प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई की स्थिति तथा क्षेत्र में फसल की बुवाई से कटान की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं यथा सुखा अथवा शुष्क स्थिति बाढ़ जल प्लावन, ओला, भूस्खलन,प्राकृतिक आग या आकाशीय बिजली, तूफान, चक्रवात व अन्य रोके न जाने वाले जोखिमो यथा रोगों, कृतियों आदि से फसल की क्षति की स्थिति तथा व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर खड़ी फसलों को स्थानिक आपदाओं ओलावृष्टि, भूस्खलन व जलप्लावन से फसल की क्षति की स्थिति, व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर फसल की कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गई कटी हुई फसल को बेमौसम/ चक्रवाती वर्षा व चक्रवात से क्षति स्थिति में बीमित राशि को देय होगी।
बताया कि विस्तृत जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर-18001232310 पर संपर्क कर सकते हैं। गैर ऋणी कृषक के लिए वे किसान जो अधिसूचित फसलें जैसे-गेहूं, चना, मटर, मसूर, आलू उगा रहे हो, स्वयं के नाम पर भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज हो, जिनका एक सक्रिय बचत बैंक खाता हो, आधार नंबर या आधार के लिए आवेदन किया हो, उक्त अभिलेखों के साथ गैर ऋणी कृषक जनपद में संचालित जन सेवा केन्द्रों अथवा बैंक शाखाओं में जाकर बायी गयी फसल के क्षेत्र के आधार पर निर्धारित प्रीमियम की धनराशि जमा कर बीमा करा सकते हैं।
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