बलिया डेस्क : बलिया की स्थानीय अदालत ने 2016 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को पुलिस ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया।
अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने सोमवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों मुकेश पाण्डेय और अमरजीत पाण्डेय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि मामला रसड़ा थाना के रसूलपुर गांव का था जहाँ के निवासी धनंजय पांडे की 20 अक्टूबर 2016 को हत्या कर दी गई थी।
मृतक की पत्नी माधुरी पांडे की शिकायत के आधार पर मुकेश पांडे और अमरजीत पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया 4 साल कोर्ट में मामला चलने के बाद सोमवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
फेफना (बलिया)। क्षेत्रीय संघर्ष समिति फेफना के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने रेलवे बोर्ड…
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह…
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय…
बलिया जिले की फेफना विधानसभा क्षेत्र के तीखा गांव में टोंस नदी तट पर स्थित…
बलिया। फेफना जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर क्षेत्रवासियों की लंबे समय से…