बलिया जनपद में नवप्रवेशी पुलिसकर्मियों को फायरिंग का प्रशिक्षण जिले में ही दिया जा सकता है। क्योंकि शासन की ओर से जनपद में बैफल फायरिंग रेंज की स्थापना के लिए भूमि की मांग की गई है। 5.72 एकड़ जमीन के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है।
पत्र मिलने के बाद जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अगर जमीन उपलब्ध हुई तो बैफल फायरिंग रेंज की स्थापना जिले में हो सकती है। निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने की दशा में सर्किल रेट से कुल अधिग्रहण लागत धनराशि कितनी होगी यह भी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
उपजिलाधिकारी बैरिया को भी पत्र भेजकर बैफल फायरिंग रेंज के निर्माण के लिए 05.72 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने पर प्रस्ताव एक सप्ताह में मांगा है। अगर निशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं है तो भूमि का मूल्यांकन सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा है। बैफल फायरिंग रेंज में विभिन्न तरह की फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है।
बैफल फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने और तोप दागने का अधिकार है। ऐसे में आबादी विहीन क्षेत्र में बैफल फायरिंग रेंज की स्थापना के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। एसडीएम आत्रेय मिश्र ने कहा कि बैफल फायरिंग रेंज की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने का आदेश मिला है। तहसीलदार बैरिया को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं।
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