बलिया डेस्क : बलिया की एक स्थानीय न्यायालय ने बेल्थरा रोड में एक दलित युवक नीरज की हत्या के साढ़े पांच साल पुराने बहुचर्चित मामले में कल तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
जानकारी के बिल्थरारोड कस्बे में गत 3 अगस्त 2005 की शाम को बच्चों के विवाद में नीरज नामक दलित युवक 22 वर्ष का अपहरण कर उसकी चाकू से गोंदकर हत्या कर दिया गया तथा शव को कस्बे के बीबीपुर मुहल्ले में झाड़ी में फेंक दिया गया । इस मामले में घटना के अगले दिन मृतक के पिता बैजनाथ ने छह लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364 , 302 , 120 बी व 201 तथा एस सी / एस टी एक्ट की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज कराया ।
अपर जिला जज दिनेश कुमार मिश्र के न्यायालय ने दोनों पक्षों व साक्ष्यों के परिशीलन के बाद कल एजाज अहमद , अजहर व गोल्डेन उर्फ अमीर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व बीस – बीस हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है । न्यायालय ने एजाजुद्दीन शेख व सद्दाम को संदेह का लाभ देकर निर्दोष करार दिया है। इस मामले में एक आरोपी कमरान का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है । गौरतलब हो कि दलित युवक की हत्या के बाद बिल्थरारोड कस्बे में साम्प्रदायिक तनाव की घटना हुई थी ।
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