बलिया के खेजुरी थाना क्षेत्र के करंबर गांव में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या के मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, मामला अगस्त 2023 का है। जहां करंबर गांव में रहने वाला युवक बादल पटेल अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। इसी दौरान रात लगभग 12.30 बजे अज्ञात हमलावरों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बादल के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन बाहर आए, लेकिन तब तक हमलावर भाग गए थे। परिवारजन बादल को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
मृतक बादल की उम्र 19 साल थी। वो टाउन डिग्री कॉलेज में बीकॉम सेंकर ईयर का छात्र था। बांसडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवरामपुर निवासी विशाल राजभर (20) का ननिहाल करम्बर में है। इस कारण मृतक बादल पटेल और विशाल एक दूसरे को जानते पहचानते थे। करीब एक सप्ताह पूर्व विशाल और बादल की किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। इससे नाराज विशाल 23 अगस्त की सुबह बादल के घर पहुंचा और उसके चाचा छट्ठू पटेल के साथ वाद विवाद करने लगा। इसकी जानकारी बादल को उसके चाचा ने दी।
उसी दिन बड़ागांव में रामजीत बाबा के मेले में अपने आधा दर्जन दोस्तों के साथ पहुंचे बादल की विशाल से मारपीट भी हुई थी।इसी बात का बदला लेने के लिए विशाल ने अपने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर बादल की हत्या की साजिश रची। रात में जब बादल जब घर के बाहर सो रहा था, तब आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। मृतक की मां, मौसी और अन्य रिश्तेदार कुछ दूरी पर ही सो रहे थे। घटना के बाद परिवारजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चली और अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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