बलिया में 3 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 25 साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि पीड़िता नाबालिग थी, ऐसे में सज़ा में रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है।
बता दें कि 3 साल पहले भीमपुरा पुलिस ने इलाक़े के धरमपुर निवासी गौतम के ख़िलाफ़ दुष्कर्म, धमकी, पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इस मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने सुनवाई की।
न्यायालय ने पाक्सो एक्ट व धमकी देने में दोषी मिलने पर 25 साल की कैद व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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