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बलिया में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा

बलिया जिले में POCSO एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी साजिद उर्फ राजा बाबू को 20 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई।

एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC देवनारायण पाण्डेय ने सफलतापूर्वक मुकदमे की पैरवी की।

अदालत ने आरोपी को तीन विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना, आईपीसी  की धारा 363 (अपहरण) में 5 साल की सजा और 2,000 रुपये जुर्माना, IPC की धारा 366 (जबरन शादी या शारीरिक शोषण हेतु अपहरण) में 7 साल की सजा और 3,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माने की अदायगी न करने की स्थिति में दोषी को क्रमशः 3 माह, 1 माह और 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना फेफना में दर्ज किया गया था।

Rashi Srivastav

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