बलिया. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन ने बताया कि जिले में 185 मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा पोर्टल की वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में लॉक किया गया है. इस वेबसाइट पर पब्लिक रिपोर्ट में मदरसे का नाम और अन्य विवरण मौजूद है, लेकिन यह संज्ञान में आया है कि इन 185 मदरसों के अलावा अन्य मदरसे, जो बिना मान्यता के हैं तथा मदरसा पोर्टल पर अंकित नहीं है, उनका संचालन अवैध है. उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद शासन के मंशानुरूप शिक्षण संस्थान में पठन-पाठन जारी करने का आदेश मिलता है तो मदरसा पोर्टल पर अंकित मदरसा ही चलेंगे, जो मान्यता प्राप्त नहीं है और मदरसा पोर्टल पर अंकित नहीं है उनका संचालन कदापि नहीं होगा.
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