बलिया जिले के विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2013 के एक मामले में अदालत ने सुरेंद्र नाथ सिंह के मुकदमा वापसी की अर्जी खारिज कर दिया है। विधायक सुरेंद्र सिंह के अलावा सूड्डू सिंह और गिरीश चंद्र सिंह के भी मुकदमा वापसी की अर्जी खारिज कर दी गई है। न्यायालय ने तीनों की अर्जी को आधारहीन पाया है।
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अभियुक्तों के बयान के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है। स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्तों को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।
क्या है मामला: बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह की 2013 के एक मामले में मुकदमा वापसी की याचिका खारिज हुई है। घटना 3 मई, 2013 को बैरिया थाने के चांदपुर घटित हुई थी। चांदपुर के पशुपति सिंह ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि सुरेंद्र नाथ सिंह, सूड्डू सिंह और गिरीश चंद्र सिंह ने उनके पुत्र अवधेश सिंह पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में विधायक सुरेंद्र सिंह पर एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
बता दें कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में अपने सभी साक्ष्य पेश कर दिए हैं। अभियुक्तों का बयान सीआरपीसी की धारा-313 के तहत दर्ज किया जाएगा। अमर उजाला की खबर के अनुसार शासन के निर्देश पर लोक अभिययोजकों द्वारा मुक्दमा वापस किए जाने की अर्जी 14 जुलाई, 2021 को अदालत के सामने पेश की गई। जिस पर विशेष न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए मुकदमा वापसी की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि 16 नवंबर को सुरेंद्र सिंह और अन्य अभियुक्त इस मामले में क्या बयान देते हैं। उसके बाद विशेष अदालत की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है?
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