बलिया में चर्चित मनियर ईओ मणि मंजरी राय सुसाइड केस में कोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर समेत दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया। वही अर्थदंड अदा ना करने पर अभियुक्त को 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
करीब पौने 3 साल पुराने मामले में अपर जिला न्यायाधीश अरुण कुमार की अदालत ने कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश पांडे और उसके ड्राइवर चंदन वर्मा को दोषी ठहराया है। बता दें मनियर नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी मणि मंजरी राय ने बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित अपने घर पर 6 जुलाई 2020 की रात को आत्महत्या कर ली थी।
भाजपा के चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप और प्रताड़ना से ईओ के आत्महत्या का आरोप लगने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। सुनवाई के दौरान चेयरमैन भीम गुप्ता और टैक्स बाबू विनोद सिंह ने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया था। जबकि नगर पंचायत सिकंदरपुर के ईओ संजय राव को पुलिस ने क्लीनचीट दे दी थी। बाकी 2 लोगों को अब सजा सुनाई गई है।
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