बलिया में बोर्ड परीक्षा और आगामी त्यौहार के मद्देनजर 2 महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है। प्रशासन ने होली, शबे बरात, रामनवमी, महावीर जयंती और ईद-उल-फितर को ध्यान में रखते हुए जनपद सीमा में निवास करने वाले और आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए 02 मार्च से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू की है।
जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलाएगा जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। हालांकि यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों और रीति-रिवाज के साथ जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार और किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर और छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल और कांच के टुकड़े के साथ विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। न ही भड़काऊ पोस्टर लगाए जाएंगे।
कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में और किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा। ना ही कोई भड़काऊ भाषण देना। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों से भड़काऊ प्रचार भी नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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