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बलिया में धारा 144 लागू, इतने महीने तक जारी रहेगा प्रतिबंध

बलिया डीएम अदिति सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। 15 सितंबर से आगामी 2 माह तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्त्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रर्दशन करेगा और न ही कोई ऐसा अफवाह फैलायेगें, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।आपको बता दें कि जनपद में त्यौहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितम्बर को, अनन्त चतुदर्शी 19 सितम्बर को, चहल्लुम का त्यौहार 28 सितम्बर को मनाया जायेगा। साथ ही नवरात्र का त्यौहार 07 अक्टूबर को प्रारम्भ होगा, महानवमी 14 अक्टूबर व दशहरा विजय दशमी 15 अक्टूबर को, बारावफात 19 अक्टूबर एवं दीपावली 04 नवम्बर को, गोवर्धन पूजा 05 नवम्बर को, भैया दूज/चित्रगुप्त जयन्ती 06 नवम्बर व छठ पूजा 10 नवम्बर को मनाया जायेगा। इसको देखते हुए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों को धारा 144 के तहत आदेशों का पालन करना होगा।

बता दे कि जनपद में दो माह के लगाई गई धारा 144 के दौरान कई क्रियाकलापों पर प्रतिबंद रहेगा। इसमें सावर्जनिक आयोजन भी शामिल रहेंगे। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डंडा, चाकू भाला, फारसा, बन्दूक, राइफल रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक

स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काच के दुकड़े तथा विस्फोटक आदि न एकत्र करेंगे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

 

Rashi Srivastav

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