बलिया में आज रात आठ बजे से मंगलवार सुबह तक लाकडाउन का आदेश जारी

बलिया। बलिया में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शुक्रवार की शाम 8 बजे से शुरू होकर मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा. इसको लेकर भी डीएम अदिति सिंह ने दिशा-निदेश जारी कर दिए हैं.

कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी मत मतगणना पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी.

उपरोक्त का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1867 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2020 आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा.

तीन दिन के लॉकडाउन में कहां बैन, कहां मिलेगी छूट
प्रतिबंध के दौरान, मॉल,रेस्तरां, धार्मिक स्थान बंद रहेंगे, साथ ही सिनेमा हॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल प्रतिबंधित रहेंगे.

संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा.  आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई, पब्लिक परिवहन के निर्धारित संचालक, आवश्यक सेवाएं और गतिविधियां रहेंगी.

मतगणना को लेकर भी जारी हुई नई गाइडलाइन

मतगणना को लेकर जिलाधिकारी अदिति सिंह ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसमें मतगणना एजेंट या प्रत्याशियों के लिए ‘कोरोना निगेटिव रिपोर्ट’ की अनिवार्यता को सशर्त शिथिल कर दिया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, जिस व्यक्ति को कोविड 19 के लक्षण बुखार व जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
मतगणना के दिन पल्स आक्सीमीटर/थर्मामीटर से टेस्ट में स्वस्थ्य मिलने पर ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी.  गौरतलब हो कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अदिति सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी किया था कि उन्हीं प्रत्याशियों या मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केन्द्र में जाने की अनुमति होगी, जिनके पास 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होगी.
इस आदेश के बाद गुरुवार को अस्पतालों पर भीड़ उमड़ पड़ी. सीएचसी/पीएचसी व जिला अस्पताल पर किट का अभाव हो गया. इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इस प्रतिबंध को शिथिल कर दिया है. अब कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है. मतगणना स्थल के गेट पर थर्मल स्केनिंग, आक्सीमीटर व थर्मामीटर से जांच की व्यवस्था होगी. प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी, जहां जरूरी दवाईयां उपलब्ध रहेगी. मास्क व सामाजिक दूरी अनिवार्य होगी.
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