बलिया। बलिया में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शुक्रवार की शाम 8 बजे से शुरू होकर मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा. इसको लेकर भी डीएम अदिति सिंह ने दिशा-निदेश जारी कर दिए हैं.
कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी मत मतगणना पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी.
उपरोक्त का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1867 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2020 आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा.
तीन दिन के लॉकडाउन में कहां बैन, कहां मिलेगी छूट
प्रतिबंध के दौरान, मॉल,रेस्तरां, धार्मिक स्थान बंद रहेंगे, साथ ही सिनेमा हॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल प्रतिबंधित रहेंगे.
संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा. आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई, पब्लिक परिवहन के निर्धारित संचालक, आवश्यक सेवाएं और गतिविधियां रहेंगी.
मतगणना को लेकर भी जारी हुई नई गाइडलाइन
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने क्षेत्र के…
बलिया। जमुना राम मेमोरियल स्कूल, मानपुर चितबड़ागांव में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास,…
सीबीएसई ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2026-27 में बलिया की जमुना राम मेमोरियल स्कूल, चितबड़ागांव की…
बलिया के नरही थाना गोलीकांड के शहीद विनोद राय की दसवीं पुण्यतिथि पर बुधवार को नरही…
मिर्जापुर। सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क, मिर्जापुर में आयोजित सीबीएसई ईस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2026-27 में…
बलिया। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीन बार विधायक रहे और बहुजन समाज पार्टी (बसपा)…