बलिया– नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद एक तरफ जहाँ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था और लोगों को अपने सभी दस्तावेज़ की ओरिजिनल कॉपी साथ रखना ज़रूरी हो गया था. लेकिन अब इस मामले में कुछ छूट दी गयी है. दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अगर आपके आपके पास इलेक्ट्रानिक रूप से सेव डिजिलॉकर में सेव हैं तो अब उसे वैध माना जायेगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एक एसओपी जारी किया गया है.
आपको बता दें कि नए नियम में रजिस्ट्रेशन पत्र से लेकर बीमा, फिटनेस परमिट, डीएल, पोलुशन सर्टिफिकेट और सभी ज़रूरी दस्तावेज साथ रखने को कहा गया था. लेकिन अब इसे साथ रखने की ज़रुरत नहीं है और अगर आप इसे डिजिलॉकर एप में डाउनलोड करके रखते हैं तो इसे वैध माना जाएगा. इस फैसले से तमाम दस्तावेज़ को साथ रखने का झंझट ख़त्म कर दिया है.
दरअसल इस नए नियम के आने के बाद चालान पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा था और कई ऐसे मामले भी सामने आये हैं जिसमे चालान की राशि लाखों तक पहुँच गयी है. ऐसे में इसका भुगतान करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता. इसके अलावा ऐसा भी देखा गया कि कई बार कई अहम् कागज़ात लोगों के पास मौजूद थे लेकिन जिस दौरान चेकिंग की गयी, उस वक़्त उनके साथ नहीं थे.
लेकिन चूँकि नया नियम लागू हो गया था तो पुलिस ने उनकी एक न सुनी कर दिया चालान. ऐसे में कागज़ात होने के बाद भी चालान होने के कई मामले सामने आये थे. जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. लेकिन अब इस नए आदेश के बाद उम्मीद है कि लोगों की थोड़ी बहुत मुश्किल तो ज़रूर आसान होने वाली है. बलिया पुलिस ने भी इस वैध करार दे दिया है.
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