बलिया में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट और अपर सत्र न्यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। आरोपी को सजा के साथ 65,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में आरोपी को 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि वादी ने थाना बांसडीह में तहरीर दी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को लाखा वर्मा उर्फ वीर बहादुर 20 जून को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जहां बांसडीह रोड थाने में अभियुक्त खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद मामला दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक की अदालत में पहुंचा। जहां आरोपी को दोषी करार दिया गया।
इधर एक अन्य मामले में पूर स्थानीय पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शत्रुघ्न कुमार ने बताया कि अभियुक्त सुबे गांधी किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। जिसे बलिया स्टेशन से गिरफ्तार किया गया।
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