बलिया में औषधि विभाग के द्वारा चलाए गए निरीक्षण अभियान में पाई गई अनियमितता के बाद कई औषधी विक्रय प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इनसे औषधि क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
बता दें कि औषधि निरीक्षक ,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया है कि प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान कमियाँ पायी गयी थी। इस दौरान अग्रिम कार्यवाही हेतु सहायक आयुक्त (औषधि), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को प्रेषित की गयी थी। सहायक आयुक्त (औषधि), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ द्वारा पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
निलम्बित किये गये प्रतिष्ठानों में मेसर्स रेशमा मेडिकल स्टोर, हास्पिटल रोड, मेसर्स के.जी.एन. मेडिकल स्टोर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र के सामने नियर रेवती हास्पीटल, पो0-रेवती, तथा मेसर्स महेश्वरी मेडिकल स्टोर, बंदुचक, पोस्ट- बाबूबेल, थाना- हल्दी, और मेसर्स मनोज मेडिकल स्टोर, केवरा, पो०- केवरा, थाना बासडीह, शामिल है।
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