इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खंड, जिला बलिया के अधिशासी अभियंता को 13 दिसंबर को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है। जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने रघुबीर प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
मामला 31 जनवरी 2020 के एक आदेश से जुड़ा हुआ है। जिसमें याचिकाकर्ता के वेतन से 188 समान किश्तों में 73,61,101 रुपये की राशि वसूली जा रही है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकार्ता को निलंबित कर दिया गया था। और उसके खिलाफ चार्जशीट जारी की गई थी। चार्जशीट के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अपना जवाब पेश किया। जिससे संतुष्ट होने पर उसके निलंबन का आदेश निरस्त कर दिया गया था और उसे दोबारा नौकरी ज्वाइन करने की अनुमति दे दी गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता को बिना किसी जांच और सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आदेश जारी कर दिया गया जो कि न्याय संगत नहीं है।वहीं प्रतिवादी के वकील सुयश अग्रवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि याचिकाकार्ता ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि पूरी राशि उसने जमा की है। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसका कोई सबूत नहीं दिया। इसलिए याचिकाकर्ता को 73 लाख 61 हजार 101 रुपए की राशि का भुगतान करना होगा।
लेकिन जब कोर्ट ने प्रतिवादी के वकील से पूछा कि याचिकाकर्ता के जवाब से यह कैसे पता चलता है कि उसने इतनी बडी राशि के भुगतान करने की बात स्वीकार की है तो वकील बताने में असमर्थ रहे। यहां तक कि आरोप पत्र से भी यह साबित नहीं कर पाए कि याचिकाकर्ता ने राशि का दुरुपयोग या गबन किया है।
ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अधिशासी अभियंता कानून की उचित प्रकिया का पालन नहीं कर रहे हैं और मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने बलिया जिले के विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभिंयता को तलब किया है ताकि उनसे पूछा जा रके कि 31 जनवरी 2020 का आदेश कानून संगत कैसे हैं। कोर्ट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी के प्रबंध निदेशक को भी अदालत में पेश होने का आह्वान किया है ताकि वह अपने अधिकारियों के कामकाज के बारे में अवगत करा सकें।
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