बलिया। बलिया में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शनिवार की रात्रि 8 बजे से 19 अप्रैल सोमवार की सुबह 7 बजे तक लगभग 35 घंटे तक बलिया की सीमा में कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश डीएम अदिति सिंह ने दिया है ।
कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
उपरोक्त का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1867 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2020 आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
डीएम अदिति सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर जिले में तेज़ी से पैर पसार रहा है । पूरे जनपद में अब प्रतिदिन लगभग 400 व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं। इसको देखते हुए जिलाधिकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों एवं शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया जाता है।
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