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बलिया की सभी ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर, ग्रामीणों को होगा ये फायदा

बलिया की सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू हो जाएगा। ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार’ अभियान तहत स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के दिन से इसकी शुरुआत हो जाएगी। सिटीजन चार्टर लागू हो जाने से आन जन को सबसे बड़ा फायदा होगा। अब लोगों को जरुरी सेवाओं के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सभी सेवाओं के लिए समय निर्धारित हो जाएगा।

वर्तमान समय में ग्रामीणों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर बनवाने जैसे कई सुविधाएं को लिए भटकना पड़ता है। लेकिन अब ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालय से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य सुविधाएं आवेदन की समय सीमा निर्धारित हो जाएगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित कार्य नहीं करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों के तहत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित कर एवं सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मॉडल सिटीजन चार्टर तैयार होगा।

जिले की सभी 940 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर 15 अगस्त से लागू होंगे। इन सिटीजम चार्टर में पंचायतों के संकल्प और मिशन के अलावा शिकायत निवारण प्रणाली पर खासा ध्यान दिया जाएगा। कई गांवों में जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर की नकल ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत मिल रही है। सिटीजन चार्टर के लागू होने के बाद इन सेवाओं में सुधार होगा। इन सभी प्रमाणपत्रों को देने के लिए समय सीमा तय होगी। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समय से निस्तारण होगा। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।

जिले में पंचायतों भवनों में ग्राम सचिवालय भवन खोले जाएंगे। इसके मद्देनजर नए पंचायत भवनों के निर्माण, एकल कक्ष वाले भवनों के विस्तार एवं पुराने भवनों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। लेकिन जिले की 126 ग्राम पंचायतों में प्रधान जमीन ढूंढने में लगे हैं। जिले की 940 ग्राम पंचायतों में से 410 ग्राम पंचायतों में नए भवन बनाए जाने हैं। जिनमें से 25 का काम पूरा है। 284 में निर्माण चल रहा है। बलिया एडीपीआरओ गुलाब सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए समय सारिणी तय कर दी गई है। ग्राम पंचायतों को अलग-अलग सिटीजन चार्टर तैयार करके 15 अगस्त को प्रकाशित कराना है। ग्राम पंचायत से अनुमोदन के बाद सिटीजन चार्टर को लागू कराया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत के द्वारा नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं शामिल होंगी।

 

Rashi Srivastav

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