बलिया जिले की बांसडीह रोड थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। संबंधित व्यक्ति ने उप जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से भूमि पैमाइश का आदेश पारित कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस के अनुसार, उप जिलाधिकारी सदर आत्रेय मिश्र की तहरीर पर शनिवार को बांसडीह रोड थाने में थाना क्षेत्र के उधोदवनी गांव के शिव शंकर यादव के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। उप जिलाधिकारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने भूमि की पैमाइश से संबंधित शिव शंकर यादव के 21 मई 2024 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिस पर उनका पारित आदेश फर्जी है, क्योंकि इस पर किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं है।
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 (2) (धोखे से किसी का रूप धारण करके धोखाधड़ी करना) और 318 (4) (धोखाधड़ी और जालसाजी का अपराध) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी अखिलेश पांडेय ने रविवार को बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है।
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