बलियाः अवैध मादक पदार्थ की ब्रिकी पर रोक लगाने और नशीली शराब से लोगों की जान बचाने के लिए जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि आबकारी दुकानों से क्यू आर कोड़, सील बंद शराब की बोतलें ही खरीदें।
जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध अड्डों से खरीदी गयी शराब में मिथाइल अल्कोहल भी मिला हो सकता है, जो घातक विष है और इसकी थोड़ी सी मात्रा पीने से ही आदमी अन्धा हो सकता है एवं उसकी जान भी जा सकती है। किसी भी दशा में अवैध अड्डों से खरीद कर अवैध शराब, अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का सेवन न करें। यह पूर्णतया नकली एवं जानलेवा हो सकती है।
सस्ते के चक्कर में जान न गवाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी/अधिकृत आबकारी दुकानों से क्यू०आर० कोड़ युक्त सील बन्द शराब की बोतल ही खरीदे। अवैधानिक रूप से मादक पदार्थो की ब्रिकी व निर्माण या अन्य प्रकार की अनियमितता की शिकायत आप संचालित टोल फ्री नम्बर 14405 तथा व्हाट्सएप नम्बर 9454466019 पर कर सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता गोपनीय रखा जायेगा।
आप आबकारी निरीक्षक सदर मो0-8745931965, आबकारी निरीक्षक रसड़ा मो0- 9454465886, आबकारी निरीक्षक बांसडीह मो0-7905692203, आबकारी निरीक्षक बैरिया मो0-7355670061, आबकारी निरीक्षक बेल्थरारोड एवं सिकन्दरपुर मो0-8004165518 एवं जिला आबकारी अधिकारी मो0-9454465622 पर भी सूचना दे सकते हैं।
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