उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक 14 दिसंबर तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट अब सरकार का पक्ष जानेगा।
बता दें कि राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक बुधवार यानी 14 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश दिया है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब देने के लिए एक दिन का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंंजूर कर दिया। दरअसल, सरकार पर निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को पालन न करने का आरोप है। अब कल यानी बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले पर अपना पक्ष रखेगी। सरकार का पक्ष जानने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा को लेकर हाईकोर्ट फैसला करेगा।
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