बलिया

बलिया: वक्फ की जमीन पर कूड़ा निस्तारण यूनिट का निर्माण, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग!

बलियाः स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिला पंचायत विभाग की ओर से बेल्थरा रोड तहसील के सियर ब्लॉक में गांवों में कूड़ा निस्तारण यूनिट का निर्माण होना है। इसी योजना को जमीन पर उतारने के लिए राजस्व विभाग ने गलत जमीन की पैमाइन कर दी और वक्फ (कब्रिस्तान) की भूमि पर यूनिट का निर्माण शुरू कर दिा।

जब गांव वासियों को इस योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, लेखपाल कानूनगो और उप जिलाधिकारी को पत्रों के माध्यम से बताया। इस मामले में संबंधित वक़्फ न. 1040 व आराजी नंबर ( 545, 547 और 548 ) पर पहले से माननीय सत्र न्यायालय बलिया के स्थगन आदेश से अवगत कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशो के बावजूद उप जिलाधिकारी के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई।

इसके बाद जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। देश और प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज़ बचाओ एवं संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था वक्फ वेलफेयर फोरम के द्वारा पत्र संख्या 9.12. 2022 के माध्यम से मुख्य कार्यपालक, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तहरीर दी गई। जिसमें वक्फ संख्या 1040 पर हो रहे अनाधिकृत अतिक्रमण और निर्माण कार्यों के संबंध में तत्पश्चात मुख्य कार्यपालक, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिला अधिकारी/अपर सर्वे वक़्फ कमिश्नर महोदय बलिया को पत्र संख्या 6205 / WN 1040/ बलिया- 20 23, दिनांक 20 .1. 2023 को प्रेषित किया।सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलिया द्वारा 6 फरवरी 2023 को उप जिलाधिकारी बिल्थरा रोड को प्रेषित किया कि संबंधित शिकायत को जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण का वक़्फ बोर्ड को भी अवगत कराया जा सके।

इस मामले में नायब तहसीलदार ने संबंधित लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा भूमि का पुनः पैमाइश कर अवगत कराने के लिये कहा गया। परंतु लेखपाल मनीष वर्मा द्वारा अभी तक दोबारा पैमाइश अथवा स्थगन आदेश के अनुपालन में कोई आख्या उप जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त प्रकरण मे अधिकारियों द्वारा कार्रवाई में शिथिलता, स्वच्छ भारत मिशन के गाइडलाइन, प्रदूषण एवं पर्यावरण विभाग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानकों के विपरीत निर्माण और बलिया सत्र न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश का अवहेलना के श्रेणी में आता है।

प्रार्थी का कहना है कि वक़्फ संपत्ति पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण रोके जाने को लेकर इस पूरे प्रकरण को 3 माह से ज्यादा हो गए लेकिन तहसील एवं जिला स्तर से कोई कार्यवाही ना होने के कारण निराश होकर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया है ताकि शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और कब्रिस्तान पर अवैध निर्माण कार्य को रोका जा सके।

Rashi Srivastav

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