पंचायत चुनाव की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और प्रशासन की तरफ से नई वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गयी है. नए मतदाताओं का नाम भी जोड़ दिया है. इस बीच प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला लिया है.
दरअसल इस फैसले के मुताबिक अब समितियों के बकायदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. चुनाव से पहले उम्मीदवारों को सहकारी बैंकों और समितियों से अदेय प्रमाण पत्र लेना होगा और नामांकन करते वक़्त इस पत्र को भी जमा करना होगा. जो उम्मीदवार अदेय प्रमाण पत्र नहीं जमा करेगा उसका नामांकन रद्द कर दिया जायेगा.
इस पंचायत के चुनाव से यह नियम लागू होगा. ऐसे में पंचायत के चुनाव में जुटे उम्मीदवारों को इस तरफ भी ध्यान देना होगा. प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि उम्मीदवारों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से लेकर जिला सहकारी बैंक से जुड़ी सहकारी समितियों से अदेय प्रमाण पत्र लेना ज़रूरी है. इसके बिना चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है.
हालाँकि इससे पहले यह नियम नहीं थी लेकिन इस चुनाव से यह व्यवस्था लागू कर दी गयी है. इसे लेकर डीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं जिसका पालन सभी को करना ही है. ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार ने कर्जा लिया है तो पहले उसे कर्ज अदा करके अदेय प्रमाणपत्र लेना होगा.
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