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बलियाः सरकारी राशन दुकान में अनियमितता बरतने वाले कोटेदार की जमानत अर्जी खारिज

बलिया में सरकारी गल्ला गल्ला दुकान के कागजात व स्टॉक रजिस्टर में हेराफेरी करने, 140 बोरी अनाज बरामद होने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेशचंद वर्मा की अदालत ने राशन दुकानदार अशोक कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बता दें कि पूर्ति निरीक्षक राकेश कुमार निषाद ने 15 जुलाई 2019 को ग्राम पंचायत करम्मर में वाहन पर 140 बोरी अनाज बरामद होने के बाद खेजुरी में एफआईआर दर्ज कराई थी। चालक विजयशंकर यादव पुत्र दर्शन यादव निवासी त्रिकालपुर थाना गड़वार के बयान के आधार पर करम्मर के कोटेदार अशोक सिंह की दुकान की जांच अधिकारियों ने की थी।
जांच में अनियमितता मिलने पर राशन दुकानदार अशोक कुमार सिंह और उनके भाई अजय कुमार सिंह पुत्र वासुदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अशोक कुमार सिंह ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
Rashi Srivastav

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