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बलिया- 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने MLC रविशंकर सिंह पप्पू को किया बरी

बलिया। वर्तमान एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू को कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया है। करीब 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

बता दें कि 9 साल पहले 23 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा के सलेमपुर प्रत्याशी रहे रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू पर हाथी चुनाव चिह्न का नीले रंग से पेंट करवाकर चुनाव प्रचार करने को लेकर आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ था।यह घटना खेजुरी थाना अंतर्गत जूनियर हाईस्कूल बहेरी हुई  थी, जहां बसपा प्रत्याशी रविशंकर ने स्कूल की दीवार पर हाथी चुनाव चिह्न का प्रचार नीले रंग के पेंट से लिखवा कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। स पर एसएचओ खेजुरी ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रशेखर नगर निवासी रविशंकर उर्फ पप्पू पर एनसीआर के रूप में दर्ज किया।

मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस मामले में सुनवाई हुई और विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए तपस्या त्रिपाठी (एसीजेएम) ने साक्ष्य के अभाव में रविशंकर को दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो-दो प्रतिभूति और बंधपत्र जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

Ritu Shahu

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