कोर्ट ने न्यायालय के आदेेश का पालन न करने पर बलिया एसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। विशेष एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद वर्मा की अदालत ने यह आदेश शहर कोतवाली के विद्युत अधिनियम में दर्ज एक मामले में दिया है।
मामला 2008 का है, सरकार बनाम जीतू, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में आरोपी दिलीप कुमार गुप्ता, अख्तर हुसैन न्यायालय में पेश नहीं हो रहे हैं। उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, लेकिन अभियुक्तों के न मिलने पर इसे वापस भेज दिया गया है। मामले में तामीलाकर्ता वरिष्ठ उपनिरीक्षक चंद्र भूषण पांडेय ने विधि विरुद्ध तरीके से अदर तामिला वापस कर दिया था।
जिसके बाद 22 अप्रैल को उनके खिलाफ कार्यवाही की रिपोर्ट बलिया एसपी से मांगी गई थी। लेकिन बलिया एसपी ने पांडेय के खिलाफ कार्यवाही की रिपोर्ट न्यायालय में पेश नहीं की। जिसके बाद कोर्ट ने एसपी बलिया को आदेशित किया कि चंद्र भूषण पांडेय के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करके रिपोर्ट 25 मई तक न्यायालय में प्रेषित करें। स्पष्टीकरण दें कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही क्यों न की जाए।
इस मामले में निरीक्षक थाना कोतवाली प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित हुए। एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों के विरुद्ध जारी अधिपत्र का तामिला निरीक्षक चंद्रभूषण, उप निरीक्षक हरेंद्र यादव द्वारा किया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए समय की मांग की। न्यायालय ने एसपी बलिया को आदेशित किया है कि विवेचक शीतला प्रसाद दुबे को तय तिथि पर न्यायालय में उपस्थित कराएं।
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