बलिया में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना छिपाने के आरोप में नगर कोतवाली पुलिस ने सदर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल के खिलाफ केस दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक नरहीं थाना क्षेत्र के कोठियां निवासी परशुराम राय ने धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में वाद दाखिल किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरटीआई एक्ट के तहत मार्च 2022 को जनसूचना अधिकारी एसडीएम सदर से अतिक्रमण के संबंध में 6 बिंदू की सूचना मांगी गई थी।
इस पर सहायक जनसूचना अधिकारी ने 11 मई को आधी-अधूरी सूचना दी और 2 बिंदू की सूचना को प्रश्नवाचक कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस संबंध में 27 अगस्त को फरियादी ने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद 19 अक्टूबर को अलग-अलग सूचनाएं दी गई। इसमें जमीन पर हुए अतिक्रमण को प्रदर्शित नहीं किया गया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तत्कालीन तहसीलदार ने मानचित्र में मौजूद कुआं व त्रिभुजाकार निशान को छिपाकर गुमराह करने के उद्देश्य से फर्जी सूचना देकर आरटीआई एक्ट की कई धाराओं की अवज्ञा की है । कोर्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार सदानंद सरोज, कानूनगो सर्किल सोहांव रणजीत सिंह व हल्का लेखपाल तारा राकेश आनंद के खिलाफ धारा 420, 465, 468 व 471 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है।
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