बलिया: आधी रात को घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी व गालीगलौज के मामले मे सीजेएम कोर्ट ने रसड़ा कोतवाली में तैनात दारोगा सुरेंद्र नाथ सिंह, कांस्टेबिल अजीत सिंह व गांधी यादव के खिलाफ संबंधित धारा मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है।
पुलिस के आलाधिकारियों के पास सुनवाई न होने के बाद गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित महिला ने कोर्ट में याचिका दायर किया था कि बीते 15 मार्च की रात करीब 12 बजे रसड़ा थाना के एसआई सुरेंद्र नाथ सिंह, कांस्टेबिल अजीत सिंह व गांधी यादव मेरे घर का घर का दरवाजा पीटने लगे तथा मुझे व मेरे पति भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे।
आवाज सुनकर जैसे ही मेरा पति दरवाजा खोला तो पुलिस कर्मी घर में घुसकर भद्दी-भद्दी गालियां देना शुरू कर दिए और कहा कि तुम्हारा बड़ा लड़का चोर कहां छिपाकर रखे हो। इतने में ही दूसरे कमरे में सोए मेरा छोटा बेटा भी आ गया। जिस पर पुलिसकर्मियों ने मेरे छोटे बेटे को घसीटते हुए ले गए और जाते-जाते कह गए कि 50 हजार बंदोबस्त करके लेते आना और अपने लड़के को ले जाना।
इसके बाद पूरे घटनाक्रम की एसपी को जानकारी दी गई। लेकिन पुलिस के यहां पीड़ित की सुनवाई नहीं। मजबूरन पीड़ित को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उपरोक्त तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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