बलिया के रसड़ा में फर्जी जन्मतिथि पर शिक्षक की नौकरी पाने वाले व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीएसए मनिराम सिंह के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी माधवेंद्र पांडेय ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी।
माधवेंद्र पांडेय ने बताया कि ब्रजनाथ राम की नियुक्ति 1 जुलाई 1999 को बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। वो पिछले कुछ सालों से जूनियर हाईस्कूल महाराजपुर रसड़ा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था। इस दौरान ब्रजनाथ के खिलाफ गांव के श्रीराम नारायण गोंड ने शिकायत की।
उन्होंने गलत जन्मतिथि पर नौकरी करने का आरोप लगाया और इसको लेकर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए पुख्ता प्रमाण भी दिए। बीएसए ने शिकायतों की जांच रसड़ा के खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विभिन्न स्तर पर कराई। इस दौरान सामने आया कि ब्रजनाथ की जन्मतिथि 1960 है, जबकि अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज से हाईस्कूल की मार्कशीट में उनकी जन्मतिथि दिसंबर 1953 है।
बाद में राधामोहन संस्कृत महाविद्यालय, बैरिया से पूर्व मध्यमा की परीक्षा 1975 में पास की है। यहां उनकी जन्मतिथि एक दिसंबर 1960 हो गई। इस प्रकार अलग-अलग विद्यालयों से जन्मतिथि में परिवर्तन करके उनके द्वारा परीक्षा दी गई है। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 28 मार्च 2023 को सेवा समाप्त कर दी थी। बीएसए के अनुसार ब्रजनाथ राम तथ्यों को छिपाकर विभाग को धोखा देकर बीटीसी परीक्षा उत्तीर्ण करके गलत तरीके से सेवा में बने थे।
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